अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से बैठक आहूत की गई

Uttarakhand News

आज दिनांक 13 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी एवं तीन नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ एनडीपीएस से सम्बन्धित अपराध तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु श्री ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से बैठक आहूत की गई।

गोष्ठी में परिक्षेत्रीय पुलिस प्रभारियों तथा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस महानिरीक्षक पी0एम0, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक पी0एम0, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था तथा पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था तथा पुलिस अधीक्षक, जीआरपी, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।

गोष्ठी में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा निम्नलिखित विषयों पर चर्चा के उपरान्त निर्देश दिये गये :-
1- सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर आंतकवादी, उग्रवादी, माओवादियों, कट्टरपंथियों तथा पाक खुफिया एजेन्सी आईएसआई व उसके एजेण्टों द्वारा अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रिय घटनायें कारित किये जाने की सम्भावना तथा आपराधिक अवांछनीय तत्वों द्वारा किसी छोटी-बड़ी घटना को साम्प्रदायिक रूप देकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास के दृष्टिगत अत्यधिक सतर्कता रखते हुये शान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। साथ ही जनपद मुख्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकियों, पुलिस लाईन, वाहिनी मुख्यालयों, शस्त्रागार, रेलवे लाईन, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पुलों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, होटलों, धर्मशालाओं, सिनेमाघरों, भीड-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों आदि पर सतर्क निगरानी एवं एण्टी सबोटाज चैकिंग निकट पर्यवेक्षण में कराई जाये। सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की अफवाहों एवं देश विरोधी एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले पोस्टों इत्यादि पर विशेष सतर्कता रखते हुए उनके तत्काल खण्डन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2- तीन नये कानूनों के अन्तर्गत एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, क्राइम सीन तथा तलाशी/बरामदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉडिंग कराने, गिरफ्तारी की सूचना का प्रदर्शन, घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम द्वारा कराने तथा अन्बेषण आदि बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सहित इस सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया।

3- नये कानूनों के सम्बन्ध में कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने तथा वैज्ञानिक/तकनीकी साक्ष्य संग्रहण हेतु आवश्यक उपकरणों की पूर्ति कराने हेतु निर्देशित किया गया।

4- ड्रग फ्री देवभूमि-2025 के अन्तर्गत जनपदों में विशेषकर स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास के स्थानों को चिन्हित कर ड्रग्स के प्रभाव को रोकने हेतु एक्शन प्लान तैयार कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

5- नाबालिग, महिला तथा वरिष्ठ नागरिकों की गुमशुदगी पर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराते हुये उचित वैधानिक कार्यवाही एवं गुमशुदा की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

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