डा० राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के नेतृत्व में जनपद ऊधम सिंह नगर में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया

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रुद्रपुर- आज आगामी दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु डा० आर० राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य व आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डा० राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के नेतृत्व में जनपद ऊधम सिंह नगर में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया।

सघन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड की सीमा व प्रवेश द्वार टांडा दडियाल रोड, काशीपुर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ऊधम सिंह नगर की टीम द्वारा पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लगभग 03 दर्जन से अधिक खाद्य सामग्री ला रहे वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यू०पी० के मुरादाबाद व रामपुर जनपद के स्वार, टांडा, व दडियाल आदि क्षेत्रों से लाये जा रहे दुग्ध व दुग्ध पदार्थ व अन्य वाहनों को रोककर उनका सधन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विभिन्न वाहनों से किसी प्रकार की संदिग्ध खाद्य सामग्री लाते हुए नहीं पायी गयी लेकिन बाहरी क्षेत्र एवं प्रदेशों से जनपद में लाये जा रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के 10 से अधिक नमूने जांच हेतु लिये गये। जिसमें दूध एवं दुग्ध पदार्थ, मावा, पनीर, घी, मक्खन, सूजी, मसाले आदि खाद्य पदार्थों के नमूने सम्मिलित है।
जांच हेतु लिये गये नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा नमूने  मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सभी प्रतिष्ठानों के स्वामी/विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये गये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण/लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सभी खारा कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO- अंकित होना चाहिये। बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत/लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख ले तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं।

विशेष प्रवर्तन अभियान दल में डा० राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल, डा० प्रकाश फुलारा, सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर, अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर, आशा आर्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर आदि सम्मिलित रहे।

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